हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक नयी योजना के बारे में जानकारी देने वाला हूँ जो की भारत सरकार द्वारा अभी हाल ही में लांच करी गयी है जिसका नाम है हरियाणा पशुधन बीमा योजना। यह योजना हरियाणा के लोगो के लिए है। इस आर्टिकल के माध्यम से हम आपको बताएंगे की इस योजना से आपको क्या लाभ मिल सकता है, इसका उद्देश्य क्या है और साथ ही हम आपको इस योजना के लिए पात्रता, इसके लाभ और इस योजना में आवेदन करने की प्रक्रिया के बारे में भी बताएँगे। तो अगर आप हरियाणा पशुधन बीमा योजना के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं तो ये आर्टिकल पूरा पढ़ें।
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हरियाणा पशुधन बीमा योजना क्या है
हरियाणा पशुधन बीमा योजना की शुरुआत हरियाणा के लोगों के पशुओं के लिए की गयी है। इस योजना के अंतर्गत हरियाणा के पशुओं का बीमा करा जाएगा जिसके तहत पशु के मालिक को हर महीने ₹25 रुपये से लेकर ₹100 रुपये तक का प्रीमियम देना होगा। इस योजना के तहत पशुओं का 3 साल का बीमा किया जाएगा और अगर पशु की 3 साल की अवधि के दौरान मृत्यु हो जाती है तो सरकार द्वारा पशु को मुआवज़ा प्रदान किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत दुधारू पशु, ऊँठ, भेड़/बकरी, इकाई, सूकर इकाई और भारवाही पशु का बीमा किया जाएगा। इस योजना का फायदा अनुसूचित जाती के लोग मुफ्त में उठा सकते हैं।
हरियाणा पशुधन बीमा योजना का उद्देश्य
जब किसी व्यक्ति के पशु की मृत्यु हो जाती है तो उसे काफी नुक्सान होता है क्योंकि एक किसान के लिए उसका पशु काफी महत्वपूर्ण होता है या पशुपालकों के लिए पशु काफी जरूरी होते हैं। और अगर पशु मर जाता है तो ऐसे व्यक्तियों को काफी नुक्सान होता है। पशुओं की मृत्यु से होने वाले आर्थिक नुक्सान से व्यक्तियों को बचाना ही इस योजना का उद्देश्य है। इस योजना के अंतर्गत अगर 3 साल के अंदर किसी पशुपालक के पशु की मृत्यु हो जाती है तो सरकार उसे बीमा कवर देती है ताकि पशुपालकों को आर्थिक सहायता दी जाए।
हरियाणा पशुधन बीमा योजना के लिए पात्रता (Eligibility)
- आवेदक हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए।
- इस योजना के अंतर्गत केवल कुछ ही पशुओं को बीमा कवर दिया जाएगा जो की हैं – गाय, भैस, सूयर, बैल, बकरी, भेड़, ऊँठ।
हरियाणा पशुधन बीमा योजना के लिए दस्तावेज
- मतदाता पहचान पत्र/राशन कार्ड की कॉपी, ड्राइविंग लाइसेंस
- रद्द किये गए बैंक चेक की प्राप्ति
- आधार कार्ड की कॉपी
- पैन कार्ड की कॉपी
- बैंक पासबुक की कॉपी
हरियाणा पशुधन बीमा योजना में आवेदन करने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको हरियाणा पशुधन बीमा योजना की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना है।
- आधिकारिक वेबसाइट से आपको पशुधन योजना में आवेदन करने के लिए फॉर्म डाउनलोड कर लेना है।
- फॉर्म डाउनलोड करने के बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट निकाल लेना है।
- प्रिंट निकालकर आपको उस फॉर्म में सभी महत्वपूर्ण जानकारी भर देनी है जैसे – नाम, मोबिलबे नंबर, पता आदि।
- फॉर्म भरने के बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अटैच करना है।
- इसके बाद आपको आवेदन पत्र को सम्बंधित विभाग में जाकर जमा कर देना है।
इस प्रकार आप हरियाणा पशुधन बिमा योजना में आवेदन कर सकते हैं।
हरियाणा पशुधन बीमा योजना में प्रीमियम की राशि
सामान्य पशु
बड़े/ दुधारू पशु | ₹100 रुपये /- प्रति पशु |
भेड़, बकरी व सूयर | ₹25 रुपये /- प्रति पशु |
अभिजात वर्ग के पशु
गरीबी रेखा से ऊपर | ₹500 रुपये /- |
गरीबी रेखा से निचे | ₹250 रुपये /- |
अनुसूचित जाती | निःशुल्क |
हरियाणा पशुधन बीमा योजना में मुआवजे की राशि
पशु | मुआवजा |
---|---|
गाय | ₹80,000 |
भैस | ₹88,000 |
सूयर | ₹5,000 |
घोड़ा | ₹40,000 |
बकरी | ₹5,000 |
भेड़ | ₹5,000 |
हरियाणा पशुधन बीमा योजना के आंकड़े
हरियाणा राज्य में प्रत्येक शहर से लगभग 3,29,000 लोगों ने इस योजना के अंतर्गत बीमा करवाया है। और निचे हमने इस योजना के अंतर्गत किया गए बीमों के आँकड़े शहरों के हिसाब से दिए हैं।
जिले का नाम | आँकड़े |
---|---|
यमुनानगर | 20652 |
अंबाला | 8083 |
सोनीपत | 8291 |
भिवानी | 25213 |
सिरसा | 32985 |
चरखीदादरी | 13105 |
रोहतक | 10119 |
फरीदाबाद | 11487 |
रेवाड़ी | 12833 |
फतेहाबाद | 15843 |
पानीपत | 10464 |
गुरुग्राम | 7273 |
पंचकूला | 4227 |
हिसार | 19236 |
पलवल | 11863 |
झज्जर | 7698 |
मेवात | 22983 |
जींद | 14021 |
महेंद्रगढ़ | 20113 |
कैथल | 14294 |
कुरुक्षेत्र | 15245 |
करनाल | 23320 |
हरियाणा पशुधन बीमा योजना के लाभ/विशेषताएं
- इस योजना के कारण पशुपालकों को पशु की मृत्यु होने पर आर्थिक लाभ दिया जाएगा ताकि उन्हें नुक्सान ना हो।
- इस योजना के तहत पशुओं का 3 साल का बीमा किया जाएगा और अगर 3 साल की अवधि के दौरान पशु की मृत्यु होती है तो पशुपालक को मुआवजे की राशि दी जायेगी।
- इस योजना का लाभ अनुसूचित वर्ग के लोग मुफ्त में उठा सकते हैं।
- इस योजना के अंतर्गत लगभग 1 लाख पशुओं को बीमा कवर दिया जाएगा।
- इस योजना के माध्यम से पशु की मृत्यु होने पर पशुपालक को आर्थिक हानि से बचाया जाएगा।
- इस योजना के अंतर्गत
हरियाणा पशुधन बीमा योजना का लाभ किन परिस्तिथियों में मिलेगा
- अगर पशु की मृत्यु किसी प्राकृतिक आपदा में होती है तो पशुपालक को इस योजना का लाभ मिलेगा।
- अगर पशु की मृत्यु प्राकृतिक तरीके से होती जैसे – पशु बीमार है या उसके साथ कोई और दुर्घटना हुई है जैसे – उसे करंट लग गया या उसका एक्सीडेंट हो गया तब भी पशुपालक को इस योजना का लाभ मिलेगा।
ऐसी सब परिस्तिथियों में पशुपालक इस योजना का लाभ उठा सकता है।
हरियाणा पशुधन बिमा योजना से सम्बंधित सवाल
1. हरियाणा पशुधन बीमा योजना की शुरुआत किसने और कब करी थी?
हरियाणा पशुधन बिमा योजना की शुरुआत हरियाणा सरकार द्वारा 29 जुलाई 2016 को की गयी थी।
2. हरियाणा पशुधन बीमा योजना का लाभ कौन-कौन उठा सकता है?
इस योजना का लाभ हर वो व्यक्ति उठा सकता है जो की हरियाणा का मूल निवासी है और पशुपालक है। इसके साथ ही अनुसूचित जाती के लोग इस योजना का लाभ मुफ्त में उठा सकते हैं।
3. इस योजना में सरकार पशुपालकों की किस प्रकार सहायता करेगी?
इस योजना में सरकार पशु की प्राकृतिक मृत्यु होने पर पशुपालक को मुआवजा देकर उसकी सहायता करेगी।
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निष्कर्ष
दोस्तों, यहाँ पर हमने आपको हरियाणा पशुधन बीमा योजना से सम्बंधित सारी जानकारी दे दी है। अगर आप हरियाणा राज्य के मूल निवासी हैं और पशुपालक भी हैं तो आपको इस योजना के लिए आवेदन जरूर करना चाहिए। क्योंकि अगर आपके पशु को भगवान ना करे कुछ होता है तो आपको सरकार मुआवजे के तौर पर कुछ धन राशि देगी जिससे आपकी सहायता होगी। लेकिन ये तभी होगा जब आप इस योजना में आवेदन कर अपने पशु का बिमा करवाएंगे। आप चाहें तो इस योजना के बारे में इस PDF में पढ़ सकते हैं।
तो अगर आपने ये आर्टिकल पूरा नहीं पढ़ा है तो इसे पूरा पढ़ें और योजना में आवेदन करें। अगर आपने ये आर्टिकल पढ़ लिया है तो हम उम्मीद करते हैं की आपको समझ में आ गया होगा की हरियाणा पशुधन बीमा योजना क्या है और इसमें आवेदन कैसे करते हैं। अगर आपको ये आर्टिकल और इसमें दी गयी जानकारी पसंद आयी हो तो इसे अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें ताकि अगर वो इस योजना के लिए योग्य हों तो इसका लाभ उठा सकें।
Good job
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